मावली से ओम पुरोहित की रिपोर्ट

मावली। पंचायती राज चुनाव के तहत आज मावली में एक बार फिर माहौल गर्मा गया। पंचायत समिति में नामांकन पत्र की जांच के दौरान कांग्रेस के वार्ड 12 के प्रत्याशी शक्ति सिंह और उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने वालों का आरोप था कि भाजपा उम्मीदवार जीवन सिंह राव ने जो नामांकन दाखिल किया उसमें आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई गई। आपको बता दें कि जीवन सिंह राव को बीएसएफ के हवलदार के नाम से जम्मू कश्मीर से हथियार का लाइसेंस बनाने के मामले में एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने गिरोह के सरगना को 3 लाख रुपये देकर फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस बना दिया था। ये मामला उस वक्त भी मीडिया में खूब उछाल पर रहा था। एटीएस की टीम ने इस मामले में करवाई की थी तो सामने आया था कि आरोपियों ने हवलदार बनकर फोटो खिंचवाया था और इसी के आधार पर लाइसेंस बना दिया था। आपको ये भी बता दें कि जीवन सिंह राव की पत्नी 10 सालों से सरपंच है और वो इस बार प्रधान के प्रबल दावेदार नजर आ रहे है। लेकिन इस मामले को एक बार फिर विपक्ष की ओर से जोर-शोर तरीके से उठाने से उनको कहीं न कहीं हानि होती हुई नजर आ रही है।

शक्तिसिंह चूंडावत कांग्रेस प्रत्याशी

मंगलवार को हुए घटनाक्रम के अनुसार वार्ड संख्या 12, साकरिया खेड़ी, बोयणा के भाजपा प्रत्याक्षी व प्रधान पद के प्रबल दावेदार जीवनसिंह राव पुत्र भेरूसिंह राव के द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में धाराओं में वर्णित मुकदमों के विवरण की जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण कांग्रेस प्रत्याक्षी शक्तिसिंह चूंडावत ने अपने वकील चन्द्रपुरी गोस्वामी के साथ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश होकर नामांकन पत्र को निरस्त करने की मांग की। इसके बाद मावली पंचायत समिति में मौजूद सभी तरफ प्रत्याक्षी व कार्यकर्ताओं में चर्चा का दौर उबाल मारने लगा। पंचायत समिति वार्ड क्रमांक 12 के कांग्रेस प्रत्याक्षी शक्तिसिंह चूंडावत ने उपखण्ड अधीकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा के प्रत्याक्षी जीवनसिंह राव ने पंचायत समिति चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र में प्रस्तुत किया है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 27/2 व मुकदमा नम्बर 36बी./18 के अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) आई.पी.सी. एव आर्मस एक्ट के तहत धारा मुकदमा दर्ज होकर न्यायालय अतरिक्त न्यायिक महानगर जयपुर में चालान प्रस्तुत हुआ है। इसमें न्यायालय के द्वारा आरोप विचरित करने के आदेश दिनांक 28/05/2018 को दिए गए है। इस प्रकार भाजपा प्रत्याक्षी जीवन सिंह राव वर्णित प्रकरण में पूर्णतया आरोपी है। इसलिए इस प्रत्याशी का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 से पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ना नियम विरुद्ध है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याक्षी ने बताया कि निर्वाचन आयोग को अंधेरे में रखकर नामांकन पत्र में मिथ्या तथ्य उल्लेख कर नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जाएं। इस पूरे मामले पर जब वार्ड क्रमांक 12 से भाजपा के प्रत्याक्षी जीवनसिंह राव से ” द उदयपुर अपडेट्स” ने बात की तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन न्यायालय के द्वारा कोई चार्ज नहीं लगा है। मेरे द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में कोई भी विवरण गलत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

कांग्रेस की ओर से सौंपा गया शिकायत पत्र

नामांकन निरस्त नहीं किया जा सकता है

कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने उपखंड एवं निर्वाचन अधिकारी रमेश पुंनगडिया को भाजपा प्रत्याशी जीवन सिंह राव का नामांकन जानकारी छुपाने के आधार पर निरस्त करने की मांग की। इसको लेकर निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जीवन सिंह राव पर न्यायालय ने चार्ज नहीं लगाया है ऐसे में जीवन सिंह राव का नामांकन निरस्त नहीं किया जा सकता है। इधर, कांग्रेस उम्मीदवार और उनके समर्थक मावली से कल हाईकोर्ट वकील के साथ उदयपुर निर्वाचन अधिकारी से बात कर सकते है।

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