पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग
राजसमंद, चेतना भाट। कुंवारिया थाना क्षेत्र के रामपुरियां गांव में में दो गुटों में उत्पन्न हुए विवाद के बाद एक गुट के रामपुरिया निवासी कैलाश पिता शंकरलाल रेगर द्वारा माधवलाल, मोहनलाल रेगर को स्कोर्पियों कार से कुचल कर जाने मारने के प्रयास करने पर पुलिस द्वारा केवल एक व्यक्ति कैलाश को धारा 307 के तहत गिरफ्तार किए जाने लेकर गुरुवार को रामपुरिया गाडरियावास के समस्त ग्रामवासियों जिसमें रेगर, नायक व गमेती समाज के लगभग 50 व्यक्तियों ने जिला कलक्टर व एसपी को थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 133 को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि गांव रामपुरिया के माधवलाल, मोहनलाल रेगर को विरोधी परिवार द्वारा स्कोर्पियों कार से जान से मारने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस द्वार मामले में केवल एक व्यक्ति कैलाश रेगर को ही गिरफ्तार करने को लेकर रोष जताया। जबकि घटना चार व्यक्तियों द्वारा की गई थी। ग्रामीणों ने मांग की है कि घटना के शेष तीन व्यक्तियों शंकरलाल पिता देवा, डालचंद पिता शंकरलाल, कमला पति शंकरलाल को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा ग्रामीणों द्वारा आने वाले दिनों में आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, एसपी भुवन भूषण यादव एवं कुंवारिया थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ग्रामीणों ने अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त राशन डीलर डालचंद पिता शंकरलाल के राशन डीलर का लाईसेंस को भी रद्द करने करते हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों में से किए एक के नाम कि जाने की भी मांग रखी ताकि पीडि़त परिवार को राहत मिल सके। इस पर प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कर्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।

विशेष जांच अभियान : एसयुपीटीएल टोल कम्पनी के विरुद्ध कार्रवाई
राजसमंद। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं परिवहन आयुक्त व शासन सचिव द्वारा 14 दिसम्बर को विडियो कॉफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों की पालना में गुरुवार को जिला परिवहन अधिकारी अनिल पण्डया, परिवहन उप निरीक्षक रोहित सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टीम लीडर जेएन दुर्रानी, जनरल मैनेजर टोल कम्पनी एसयूटीपीएल अरविन्द सिंह, मेन्टीनेन्स इंजीनियर सदभाव कम्पनी मनीष श्रीवास्तव के साथ विशेष जांच अभियान के दौरान एसयूटीपीएल टोल प्लाजा नेगडिय़ा के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 का राजनगर तक की साइट का निरीक्षण किया। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कम्पनी या टोल प्रबन्धन द्वारा सडक़ सुरक्षा मानको ढ्ढक्रष्ट:स्क्क:८२:२०१४ एवं ञ्जह्म्ड्डद्घद्घद्बष् रूड्डठ्ठड्डद्दद्गद्वद्गठ्ठह्ल क्कद्यड्डठ्ठ एवं मेन्टीनेंस के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। सडक़ पर जगह-जगह गड्ड़े, सडक़ दबी हुई, सडक़ पर कई जगह अवैध कट बने हुए, एप्रोच रोड़ पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, जो कि कम्पनी की जिम्मेदारी है। यह एमवी एक्ट 2019 की धारा 198ए के तहत दण्डनीय है। जिसमें 1 करोड़ रुपये तक के जुमाने का प्रावधान है। पूरे स्ट्रेच पर आईआरसी मानक 82/67 के तहत सडक़ दुर्घटना रोकने के लिये सभी मानकों को पूरा करने के लिये पाबंद किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा टोल कम्पनी के विरुद्व चार चालान बनाए गये तथा सात दिवस में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये पाबन्द किया गया।

सद्भाव कंपनी से परेशान आम जनता : भाटी

जिले के गौमती उदयपुर व भीलवाड़ा कांकरोली फोरलेन पर सद्भाव कंपनी की ओर से स्थापित टोल प्लाजा पर अनियमितताओं के चलते आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंदसिंह भाटी ने बताया कि जिले के अंदर जो भी टोल प्लाजा है। उन पर लम्बी लम्बी लाइन लगी हुई है। जिनके पास फास्ट टेग है उनका कभी तो फास्ट टैग स्कैन नहीं होता और अगर होता है तो एक बार टोल प्लाजा से गुजरने पर एक से अधिक बार रुपए कटने की शिकायतें सामने आ रही है। जिसके टोल पास बनवाना है उनके भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुपये वाली लाइन में 25 मिनिट से 30 मिनिट तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कभी-कभी तो इससे भी अधिक समय तक भी इंतजार करना पड़ता है इस समस्या से परेशान आम नागरिक की कोई सुनने वाला तक नही है।