8 और 5 वर्ष पुराने दो मामलों की ऑडिट पैरा में खान विभाग ने पकड़ी अनियमितता

जारी किए पेनल्टी के दो डिमांड नोटिस


राजसमंद, चेतना भाट। हिंदुस्तान जिंक की दरीबा सिंदेसर खुर्द और राजपुरा स्थित इकाइयों में अवैध मिनरल खनन और अनुमति से ज्यादा खनन के मामले में खान विभाग ने दो डिमाण्ड नोटिस जारी करते हुए कुल साढ़े सात करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। सहायक अभियंता राजसमन्द द्वितीय ने ललित बाछरा बताया कि रेलमगरा तहसील क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा व सिंदेसर खुर्द इकाईयों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें में वर्ष 2015-16में अनुमोदित खनन के तहत क्षमता से ज्यादा उत्पादन किया गया। यह अनियमितता ऑडिट पैरा में पकड़ में आई, जिसके आधार पर अवैध खनन का 4 करोड़ 98 लाख 14 हजार 973 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसी तरह हिंदुस्तान जिंक राजपुरा दरीबा और सिंदेसर खुर्द की इकाई को एक अन्य नोटिस मेसनरी स्टोन के अवैध खनन को लेकर जारी किया गया है। बताया कि वर्ष 2013-14 में मेसनरी स्टोन के अवैध खनन करने का मामला पकड़ में आया ऑडिट पैरा के मुताबिक बिना अनुमति के मेसनरी स्टोन खोदकर लीज एरिया में अप्रोच रोड़ बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में दो करोड़ 49 लाख 90 हजार रुपये की पैनल्टी लगाई गई है।

पैसा जमा कराने के निर्देश

खान विभाग ने दोनो डिमान्ड नोट हिंदुस्तान जिंक को जारी कर पैसा जमा कराने के निर्देश दिए है। बताया गया कि इससे पहले भी दोनो मामलों में जिंक को कई नोटिस जारी किए गए थे, जिसे लेकर जिंक की और से दिए जवाब में उन्होंने विभाग की और से तय अनियमितताओं के आरोपो को सही नहीं माना।

आईबीएम ने भी माना अवैध खनन

इण्डियन ब्यूरो माइंस ने भी इन मामलों को लेकर अदालती निर्देशों का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था, ऑडिट पैरा में आईबीएम ने अवैध अनुमति के विपरीत खनन की अनियमितता का हवाला दिया था।

इनका कहना है…

हिंदुस्तान जिंक दरीबा एवं सिंदेसर खुर्द स्थित माइंस के दो अलग-अलग दो मामलों में विभाग ने कुल साढ़े सात करोड़ रूपए की पैनल्टी जमा कराने को कहा है। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे हैं, जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
ललित बाछरा, खनि. अभियंता राजसमंद