
राजसमंद। चेतना भाट।करीब दो वर्ष पूर्व 29 जनवरी 2019 में चारभुजा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पोस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दो वर्ष पूर्व परिवादी ने चारभुजा थाने में एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि मां शारदा बालिका हॉस्टल में 10वीं कक्षा में पढऩे वाली उसकी नाबालिग पुाी हॉस्टल से स्कूल गई लेकिन वापस होस्टल नहीं आई। आस-पास सहित रिश्तेदारों में भी पता करने पर उसकी पुलिस की कोई जानकारी नहीं मिली है। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंाान करते हुए आरोपी महिपालसिंह चुडावत पुा भारतसिंह चुण्डावत निवासी भैरूदासजी का खेड़ा, आमेट को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को एक्ट में गिरतार कर जिला पोस्को न्यायालय में पत्र प्रस्तुत किया। मामले को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई में मामले की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 24 गवाह एवं 40 दस्तावेज पेश किए। यायालय ने आरोपी को विभिा ााराओं में दोषी मानते हुए भादंसं धारा 363 के तहत आरोप में 5 हजार के अर्थदड के साथ एक साल का कारावास, भादंसं 366-ए के तहत 5 हजार के अर्थदण्ड के साथ 5 साल का कारावास, धारा 5 (जे)(2)(एल)/6 पोस्को एक्ट में 10 हजार के अर्थदण्ड सहित 20 साल का कारावास, धारा 3 (2)(वी)एसटी/एससी एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ 10 हजार का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मामले की जांच कुंभलगढ़ डीएसपी नरपतसिंह ने की।