खान सुरक्षा अभियान के तहत 120 प्रकरण दर्ज, दो पर एफआईआर

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अवैध निगर्मन के 113 प्रकरण, खनन के 6, भण्डारण का एक प्रकरण

विभाग ने शास्ती के रूप में वसूले 48 लाख 53 हजार रुपए
राजसमंद, चेतना भाट। जिला प्रशासन के निद्र्रेशानुसार व खनिज विभाग खंड द्वितीय द्वारा अवैन खनन को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इस वित्तिय वर्ष में 1 अपे्रल से 31 जुलाई तक शास्ती के रूप में कुल 48 लाख 53 हजार रुपयों की वसूली की गई। इस दौरान अवैध निगर्मन के 113 प्रकरण, अवैध खनन के 6 प्रकरण तथा भण्डारण का 1 प्रकरण बनाया गया। जबकि दो प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। खनिज अभियंता खंड द्वितीय के ललित बाछरा ने बताया कि क्षेत्र अधिकार में आकस्मिक चौकिंग की जाती है। इन सभी प्रकरणों में अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्धारित राशि की वसूली के बिना खनिज में वाहनों को मुक्त किए जाने के निर्णय दिए गए। विभाग द्वारा क्षेत्र अधिकार में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण की रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए 72 बॉर्डर हॅामगार्ड को बनास नदी एवं आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय जोधपुर से सम्बन्धित शीर्ष न्यायालयों में अपील करने की कार्यवाही कार्यालय स्तर से की जा रही है। अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण में लिप्त पाए गए वाहनों को राजसात (पुन:अधिकरण) करने की प्रकिया की जा रही है ताकि अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण पर अंकुश लग सके।

खनन पट्टो में कमियों पर पट्टेधारियों को नोटिस जारी

बाछरा ने बताया कि खनन पट्टों में खनिज संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं खान श्रमिकों के स्वास्थ की दृष्टि से सुरक्षित खनन कार्य करने की जागरूकता एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 15 जुलाई से 14 अग्रस्त तक खान सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके तहत इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में अब तक कुल 11 खनन पट्टों का निरीक्षण किया गया। जिनमें पाई गई कमियों के लिए खनन पट्टाधारियों को नोटिस जारी किए गए। यदि खनन पट्टाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो खनन पट्टा खण्डित करने की नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

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