
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली प्रभारियों व सहायक प्रभारियों की बैठक
राजसमंद, चेतना भाट। सभी अधिकारी अपने अपने प्रकोष्ठों में सौपें गए कार्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने के साथ ही कार्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करें। जिससे कि चुनाव के कार्य को भली भांति पूरा कर सके। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने आगामी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों व सहायक प्रभारियों की बैठक उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले की आठ पंचायत समितियों के लिए चार चरणों में होने वाले आम चुनाव 2020 के लिए कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधित तैयारियों के संबंध में एजेंडा के अनुसार मतदाता सूची, आठ पंचायत समिति के लिए आरओ व ईआरओ, सभी आईआईसी, वोटर लिस्ट, वार्ड पंच, राजनैतिक दलों की बैठक बुलाने, नए बूथ 30 अक्टूबर तक प्रपोजल भिजवाने, इसके साथ ही भौतिक सत्यापन करने, संवेदनशील व अतिसंवेदनशील बूथों के बारें में मतदान केंद्रों भौतिक सत्यापन, ईवीएम, कार्मिकों की नियुक्ति, स्वीप, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों, पोस्टल बैलट पेपर, बैलेट पेपर आदि सहित सांख्यिकी सूचनाएं, विज्ञापन व पेड न्यूज व आदर्श आचार संहिता के साथ ही काविड-19 पालना के संबंध में निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने बैठक में कानून व्यवस्था के बारें मेें व डूयूटी लगाने के साथ प्रशिक्षण के बारें में विस्तार से बताया व निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम राजसमंद सुशील कुमार, आमेट नवनीत सुखाडिय़ा, कुंभलगढ़ परसाराम टांक, नाथद्वारा अभिषेक गोयल, अन्य खंडों के उपखंड अधिकारी, आयुक्त जनार्दन शर्मा, जिला परिषद एसीईओ डॉ. दिनेश राय सापेला, सीएमएचओ प्रकाशचंद्र शर्मा, समाज कल्याण से गिरीश भटनागर, श्रम अधिकारी प्रदीप यादव, जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
कोविड की गाइड लाइन के अनुसार होंगें चुनाव
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने के लिए पाबंद होगा। चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मिक को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण एवं मतदान दल की रवानगी के समय इस कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्य में तापमान की जांचए थर्मल स्केनर से की जाएगी। चुनाव कार्य के लिए चयनित प्रशिक्षण स्थल एवं प्रत्येक मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व आवश्यक रूप से सेनिटाईज करवाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं पान, गुटखा, तम्बाकू एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार दंडनीय होगा।
