पटाखों से आतिशबाजी करने पर होगी कार्रवाई

0

जिला कलक्टर ने पटाखों के क्रय-विक्रय को लेकर जारी किए आदेश
उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही, 10 हजार रुपये जुर्माना
राजसमंद, चेतना भाट। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने आदेश जारी कर किसी भी दुकानदार द्वारा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी के उपयोग व जलाने की अनुमति नहीं होने के संबंध में जारी किये है। जारी आदेशानुसार राज्य सरकार के सलाहकार समूह (कोविड-19) द्वारा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत रिपेार्ट के आधार पर यह अवगत कराया है कि पटाखों के चलन से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र विशेषकर फैंफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है एवं प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटाखों के धुंए से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा, और कोविड-19 के रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभाव विपरित रूप से प्रभावित होते है। जारी आदेशानुसार कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं बेचेगा, बेचने पर 10 हजार रुपये जुर्माना एवं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग या अनुमति नहीं देगाए पर दो हजार रुपये जुर्माना के आदेश जारी किये है। उन्होंने जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित पटाखों के स्थाई अनुज्ञापत्रधारियों, व्यापारियों के स्टॉक तत्काल पुलिस को साथ लेकर उसी स्थान पर सीज कर सील करने तथा अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here