नामांकन फार्म में अधूरी जानकारी देने के मामले में नोटिस के आदेश

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राजसमंद, चेतना भाट। जिला न्यायालय ने पंचायतीराज चुनाव में नामांकन के मामले को लेकर याचिकाकर्ता एडवोकेट जितेन्द्र कुमार की याचिका पर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर, भाजपा प्रत्याशी पप्पू लाल व कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए है। चुनाव याचिका में जितेंद्र कुमार खटीक ने कई आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता के अनुसार उसको निर्विरोध निर्वाचित घोषित करना था। क्योंकि भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन फार्म में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पालना नहीं की गई थी, वह कॉलम खाली थे। जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी की उम्र 21 वर्ष भी पूर्ण नहीं थी। जबकि भाजपा प्रत्याशी द्वारा उम्र, कहां से चुनाव लड़ रहा है उसका नाम व उम्र, पार्टी के सिंबल का कॉलम सहित कई कॉलम को खाली छोड़ दिया गया। जो आवश्यक रूप से भरने थे जो खाली छोड़े गए। याचिकाकर्ता जिला न्यायालय ने चुनाव याचिका दर्ज कर 19 दिसम्बर 2020 को सभी को तलब किया है।

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