राजसमंद, चेतना भाट। श्री द्वारकाधीश मंदिर में अधिक मास मनोरथ सेवा संबंधित अधिकारों को लेकर गोस्वामी पराग कुमार और शिशिर कुमार की ओर से देवस्थान विभाग उदयपुर में लगाए गए प्रार्थना पत्र को देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त प्रियंका भट्ट ने नामंजूर कर दिया है। विभाग ने श्री द्वारकाधीश मंदिर अधिकारी को जारी किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 2018 में जिला न्यायालय द्वारा गोस्वामी पराग कुमार और शिशिर कुमार के द्वारा दायर किए गए सेवा, बटवारा, ओसरा संबंधित वाद को न्यायालय ने खारिज किया है अत: इसके तहत समस्त अधिकार वर्तमान पीठाधीश्वर गोस्वामी बृजेश कुमार को ही प्राप्त है। देवस्थान विभाग ने मंदिर अधिकारी को भेजे गए पत्र में लिख है कि द्वारकाधीश मंदिर अधिकारी प्रन्यास के संविधान के अनुसार मंदिर की सेवा मनोरथ संपादित कराएं। गौरतलब है कि अधिक मास प्रारंभ होने से पूर्व गोस्वामी पराग कुमार व शिशिर कुमार ने मंदिर में पीठाधीश्वर गोस्वामी बृजेश कुमार द्वारा सुचित मनोरथ रोकने के लिए एवं मनोरथ के बंटवारे को लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर से जवाब मांगा गया था। उसी के जवाब में द्वारकाधीश मंदिर के अधिवक्ता एडवोकेट नीरज तिवारी और अधिकारी भगवतीलाल पालीवाल द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके पक्ष में गुरुवार को उक्त फैसला देवस्थान विभाग द्वारा जारी किया गया है।
श्रीनाथजी इंस्टिट्यूट को आरटीयू रैंकिंग में ए केटेगरी
नाथद्वारा। उपली ओडन स्थित श्रीनाथजी इंस्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड इंजीनियरिंग के प्रबंध संकाय (एमबीए) को आरटीयू द्वारा जारी क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में ए केटेगरी मिली है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत दो दर्जन से अधिक पैरामीटर के अंतर्गत अंक निर्धारित किए जाते है। इसमें फैकल्टी, फैकल्टी पब्लिकेशन, सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, छात्रों के परिणाम, छात्रों के प्लेसमेंट व कॉलेज सुविधाएं के मूल्यांकन के आधार पर एमबीए को ए केटेगरी दिया गया है।