
उल्लंघन पर सीज किया जाएगा प्रतिष्ठान
राजसमंद, चेतना भाट। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों व आमजन पर सख्ती बरती जाएगी व उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठान अग्रिम आदेशों तक सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुरूप जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने शुक्रवार शाम को विभिन्न व्यापार संघों के प्रतिनिधियों व सदस्यों की बैठक बुलाकर निर्देश दिए कि दुकानों पर सामान लेने के लिए आने वाले ग्राहकों में अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी कायम रहे व सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए। यदि किसी दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान बेचा जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठान को सीज कर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाजार में खरीददारी के लिए आने वाले लोगों को मास्क का उपयोग तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जाकर जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में उपखण्ड अधिकारी सुशील कुमार ने प्रतिनिधियों से कहा कि वे व्यापारियों द्वारा सख्ती से पालना कराया जाना सुनिश्चित कराएं अन्यथा दुकानों व प्रतिष्ठानों को अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया जाएगा। बैठक में नगरपरिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने कहा कि परिषद प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर अब सख्ती अपनाई जाएगी।